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Uploaded On 2025-05-09 20:17:06

योगेश भदौड़ा गैंग के गैंगस्टर को न्यायालय ने सुनाई 02 वर्ष की सजा और ₹5000 का जुर्माना

योगेश भदौड़ा गैंग के गैंगस्टर को न्यायालय ने सुनाई 02 वर्ष की सजा और ₹5000 का जुर्माना

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (हितेश शर्मा)। बुलंदशहर में न्यायालय ने योगेश भदौड़ा गैंग के गैंगस्टर अमित उर्फ मुत्तु कसाई को 02 वर्ष के कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त अमित उर्फ मुत्तु कसाई ने एक अवैध गैंग बना रखा था, जिसका गैंग लीडर योगेश भदौरा था। यह गैंग हत्या, लूट और जानलेवा हमलों के जरिए आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करता था, जिससे क्षेत्र में भय और आतंक फैल गया था। गैंग के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा लिखाने और गवाही देने में जनता हिचकिचाती थी।


उक्त गैंग के खिलाफ 28 मई 2010 को गैंग चार्ट तैयार किया गया था, और इसके बाद 5 जून 2010 को गैंग बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए गए, और अंततः न्यायालय ने अभियुक्त अमित उर्फ मुत्तु कसाई को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।