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Uploaded On 2025-05-07 21:11:40

तमंचा बरामदगी के मामले में आरोपी को 2 वर्ष का कारावास

तमंचा बरामदगी के मामले में आरोपी को 2 वर्ष का कारावास

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलन्दशहर (हितेश शर्मा)। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित "Operation Conviction" अभियान के अंतर्गत बुलन्दशहर पुलिस और अभियोजन विभाग की समन्वित और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना अहार पर तमंचा और कारतूस बरामदगी के मामले में पंजीकृत मु0अ0सं0-09/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त श्रीपाल अमित पुत्र शीलचन्द, निवासी ग्राम बढ़पुरा, थाना अहार, जनपद बुलन्दशहर को न्यायालय सीजे(जेडी)जेएम अनूपशहर द्वारा 2 वर्ष के कारावास और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।