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Uploaded On 2025-04-28 20:58:54

नगर पालिका कर्मचारी की नियुक्ति को अवैध बताने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर लगाया 50 हजार का जुर्माना

नगर पालिका कर्मचारी की नियुक्ति को अवैध बताने वाली याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर लगाया 50 हजार का जुर्माना

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

गुलावठी (सैय्यद मजहर)। नगर निवासी एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा नगर पालिका कर्मचारी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका को न्यायमूर्ति अजय भनोट ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं है और किसी बाहरी व्यक्ति को इस प्रकार की याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।


पालिका के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को निराधार मानते हुए न केवल खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही जिलाधिकारी को जुर्माना वसूलने और सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट का उपयोग किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया जा सकता है और यह कोई खेल का मैदान नहीं है जहां कोई भी बिना ठोस तथ्यों के याचिका दायर करे।


नगर पालिका प्रशासन ने न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे न्यायोचित बताया है, जिससे पालिका की गरिमा और कार्यप्रणाली की सत्यता सिद्ध हुई है।