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Uploaded On 2025-04-09 21:43:18

हत्या के प्रयास के आरोपी को 7 वर्ष की सजा, बुलन्दशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम

हत्या के प्रयास के आरोपी को 7 वर्ष की सजा, बुलन्दशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी का परिणाम

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलन्दशहर (हितेश शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत बुलन्दशहर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2022 में अपने पिता की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी राजेन्द्र पुत्र रमेश चंद्र निवासी नगला धारकपुर, थाना रामघाट, जनपद बुलन्दशहर को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।


घटना 22 अप्रैल 2022 को घटित हुई थी, जब अभियुक्त राजेन्द्र ने अपने ही पिता रमेश चंद्र के पेट में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस दुस्साहसिक घटना के संबंध में थाना रामघाट पर मुकदमा पंजीकृत कर 31 मई 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की गई।


अभियोजन की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही करायी गई, जिनके आधार पर न्यायाधीश श्री विनीत चौधरी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अनूपशहर ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री नितिन त्यागी ने सराहनीय कार्य करते हुए मामले को मजबूती से प्रस्तुत किया। बुलन्दशहर पुलिस की इस सफलता को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।