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Uploaded On 2025-04-09 21:38:21

अधिवक्ता जे.के. गौतम उर्फ जॉनी की प्रभावी पैरवी से धारा 498ए के अभियुक्त हुए दोषमुक्त, परिजनों ने मिठाई खिलाकर दी बधाई

अधिवक्ता जे.के. गौतम उर्फ जॉनी की प्रभावी पैरवी से धारा 498ए के अभियुक्त हुए दोषमुक्त, परिजनों ने मिठाई खिलाकर दी बधाई

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (हितेश शर्मा)। जनपद में एक बार फिर अधिवक्ता की प्रभावशाली पैरवी ने बेगुनाहों को न्याय दिलाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित न्यायालय द्वितीय, सिविल जज (अवर खंड) बुलंदशहर में अधिवक्ता जे.के. गौतम उर्फ जॉनी एवं नीरज सिंह ने सन 2019 में दर्ज एक गंभीर मुकदमे में अभियुक्तों को दोषमुक्त कराने में सफलता प्राप्त की है। मामला महिला थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें वादी ने अपनी पुत्री नंदिनी के ससुरालीजनों राहुल पाल, विमला और राजीव पाल पर धारा 498ए, 323, 504, 506 एवं 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत दहेज मांगने, मारपीट, धोखाधड़ी एवं जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे।


मुकदमा दर्ज होने के बाद अभियुक्तों ने न्यायालय से जमानत ले ली थी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों ने गवाहों और सबूतों को प्रस्तुत किया। अधिवक्ताओं की प्रभावी बहस और प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश आराधना सिंह ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया। जैसे ही निर्णय की सूचना मिली, अभियुक्तों के परिजनों ने अधिवक्ता जे.के. गौतम को मिठाई खिलाकर उनका आभार व्यक्त किया और हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता की मेहनत और सच्चाई के प्रति उनकी निष्ठा के कारण ही बेगुनाहों को न्याय मिला और वे सजा से बच सके।