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Uploaded On 2025-04-01 22:24:19

बुलन्दशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

बुलन्दशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलन्दशहर (सचिन शर्मा)। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 55,00 रुपये के जुर्माने की सजा दिलवाई।


अभियुक्त सोनू उर्फ कालू पुत्र छोटेलाल, निवासी ग्राम दानपुर, थाना डिबाई, ने वर्ष 2022 में थाना डिबाई क्षेत्र की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की थी। इस मामले में 5 मई 2022 को थाना डिबाई में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद 9 जून 2022 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित कर बुलन्दशहर पुलिस की मॉनीटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की।


अभियोजन पक्ष ने इस मामले में चार गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। 1 अप्रैल 2025 को एडीजे अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर के न्यायाधीश श्री विनित चौधरी ने अभियुक्त सोनू उर्फ कालू को तीन साल के कारावास और 55,00 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी के योगदान को सराहा गया। बुलन्दशहर पुलिस की इस सफलता से न्याय की प्रक्रिया को मजबूती मिली है और अपराधियों को सख्त संदेश दिया गया है कि कानून से बच पाना संभव नहीं।