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Uploaded On 2025-03-24 20:51:24

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता, दहेज हत्या के आरोपी को 8 साल की सजा

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता, दहेज हत्या के आरोपी को 8 साल की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 में दहेज की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी राजू उर्फ राजकुमार को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम माचंड, थाना जहांगीरपुर ने अपनी पत्नी रेनू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में 18 दिसंबर 2022 को थाना जहांगीरपुर में धारा 304बी, 498ए भादवि और 4 डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 14 फरवरी 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।


इस मामले को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित किया गया। मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष के 8 गवाहों की गवाही हुई। परिणामस्वरूप 24 मार्च 2025 को एडीजे/एफटीसी-01 न्यायालय के न्यायाधीश हरिकेश कुमार ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 8 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


इस फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष रूप से पैरवी करने वाले अभियोजक केशव देव शर्मा और कुश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बुलंदशहर पुलिस ने इस सफलता को न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है।