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Uploaded On 2025-03-18 20:43:52

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत गैंगस्टर के आरोपी को 2 वर्ष की सजा

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत गैंगस्टर के आरोपी को 2 वर्ष की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के आरोपी कैलाश को 2 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा दिलवाई है।


अभियुक्त कैलाश पुत्र मोहन सैनी, निवासी मंगलपुर, थाना जहांगीराबाद, बुलंदशहर ने वर्ष 2008 में संगठित गिरोह बनाकर जनता में भय और आतंक फैलाकर धन अर्जित करने की घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना नरसैना में 23 अगस्त 2008 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने 16 जुलाई 2009 को मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।


"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत इस मुकदमे को चिन्हित कर मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप 18 मार्च 2025 को न्यायाधीश चंद्र विजय श्रीनेत (एडीजे-08/स्पेशल गैंगस्टर एक्ट) ने अभियुक्त कैलाश को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजक योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा। बुलंदशहर पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के कारण मिली यह सजा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।