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Uploaded On 2025-03-12 22:08:37

हिस्ट्रीशीटर समेत तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा, बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता

हिस्ट्रीशीटर समेत तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा, बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर। बुलंदशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर तोड़फोड़, आगजनी और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को सात-सात साल की सजा और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कराया। यह मामला वर्ष 2011 का है, जब ग्राम कुतुबपुर थाना शिकारपुर निवासी वादी रविंद्र सिंह के घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई और जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग की गई थी। इस मामले में 15 मार्च 2011 को थाना शिकारपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 436, 424, 307, 34, 506, 504 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने 25 फरवरी 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।


उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार इस मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चिन्हित कर बुलंदशहर मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई पूरी कराई गई। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में छह गवाहों को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 12 मार्च 2025 को एडीजे-02 बुलंदशहर के न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने तीनों आरोपियों—हरेन्द्र फौजी, तेज सिंह और वीरपाल को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।


अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र सिंह माहुर और वीरपाल सिंह ने प्रभावी पैरवी कर न्यायालय से सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि दोषी हरेन्द्र फौजी थाना शिकारपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर पुलिस की इस बड़ी सफलता से अपराधियों में खौफ और जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।