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Uploaded On 2025-03-12 22:07:13

छेड़छाड़ के आरोपियों को 4-4 वर्ष की सजा, बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता

छेड़छाड़ के आरोपियों को 4-4 वर्ष की सजा, बुलंदशहर पुलिस की बड़ी सफलता

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर। बुलंदशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ के दो आरोपियों को चार-चार साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दिलाई। मामला वर्ष 2013 का है, जब बुलंदशहर जिले के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इस संबंध में 29 नवंबर 2013 को थाना खुर्जा नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 354 भादवि और पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई थीं। मामले की जांच पूरी कर पुलिस ने 17 फरवरी 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार इसे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चिन्हित किया गया और बुलंदशहर मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई पूरी कराई गई। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में छह गवाहों को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। 12 मार्च 2025 को एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलंदशहर के न्यायाधीश संजय यादव ने आरोपियों यामीन और गुलशन, निवासी एत्मात सराय, थाना डिबाई को चार-चार वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता महेश राघव, धर्मेंद्र राघव और भरत शर्मा की भूमिका सराहनीय रही। बुलंदशहर पुलिस की इस बड़ी सफलता से न्याय प्रक्रिया में जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।