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Uploaded On 2025-03-08 07:34:34

माफ‍िया अतीक अहमद की संपत्ति बताकर प्रयागराज में 5 मकानों पर चला बुलडोजर, कोर्ट का दोबारा बनवाने का आदेश

प्रयागराज में माफ‍िया अतीक अहमद की संपत्ति समझकर पांच मकान ढहा दिए गए

प्रयागराज(संजीत कुमार उपाध्याय)।। यूपी में बुलडोजर एक्‍शन पर एक बार फ‍िर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्‍यक्‍त की है. इतना ही नहीं प्रयागराज में माफ‍िया अतीक अहमद की संपत्ति समझकर पांच मकान ढहा दिए गए. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्‍य सरकार को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये मकान राज्‍य सरकार के खर्चे पर बनवाए जाएं. यह है पूरा मामला  दरअसल, प्रयागराज में माफ‍िया अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर एक्‍शन के दौरान वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद समेत दो महिलाएं और एक अन्‍य व्‍यक्ति का मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया था. ये पांचों मकान एक ही प्‍लॉट पर अगल-बगल बनाए गए थे. आरोप है कि 6 मार्च 2021 में नोटिस देने के अगले दिन यानी 7 मार्च को ही इनके मकान गिरा दिए गए. पीड़‍ितों को नोटिस देने का भी जवाब नहीं दिया गया माफ‍िया की संपत्ति समझकर चलवा दिया बुलडोजर पीड़‍ितों का कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी संपत्ति को माफ‍िया अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझकर बुलडोजर चलवा कर गिरा दिया था. पांच मार्च को इस मामले में सुनवाई हुई. जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस एन कोटिश्‍वर सिंह की बेंच ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई गलत संदेश देते हैं. इसमें सुधार की आवश्‍यकता है. कोर्ट ने राज्‍य सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल से कहा, आप घरों को ध्‍वस्‍त करने की इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं. इसमें से एक वकील दूसरा प्रोफेसर हैं. कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि इस तरह की टेक्निकल दलीलों से कैसे निपटना है?. राज्‍य सरकार को अपने खर्च पर मकान बनवाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन घरों को गलती से गिराया गया है, उन्‍हें राज्‍य सरकार अपने खर्च से फ‍िर से बनाएगी. अगर आप (अटॉनी जनरल) इसे चुनौती देना चाहते हैं तो एक हलफनामा दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि, अगर सीधे तौर पर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते तो एक और तरीका है. पीड़‍ितों को पहले मकान बनवाए दें. फ‍िर उन्‍हें कानून के तहत नोटिस जारी करें. मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी. बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका दाख‍िल कर दी थी.