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Uploaded On 2025-03-07 21:01:35

हत्या के मुकदमे में 5 साल बाद जोगेंद्र उर्फ जुगनू बाइज्जत बरी, अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

हत्या के मुकदमे में 5 साल बाद जोगेंद्र उर्फ जुगनू बाइज्जत बरी, अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (हितेश शर्मा)। बुलंदशहर के अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या-5, मोहम्मद नसीम की अदालत ने 2019 में थाना सिकंदराबाद में दर्ज हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया। न्यायमित्र अधिवक्ता प्यारेलाल की प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी जोगेंद्र उर्फ जुगनू को दोषमुक्त कर बाइज्जत बरी कर दिया गया।


मामला 16 सितंबर 2019 का है, जब सिकंदराबाद थाने में धीरज धीमर और जोगेंद्र उर्फ जुगनू के खिलाफ धारा 302/34, 404, 411 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मृतक दीपक के पिता चंद्रपाल सिंह ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या धीरज धीमर ने की थी, जिसका शव सिकंदराबाद के बिलसुरी गांव के पास ओवरब्रिज पर एक ट्रक में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना या गला घोंटना बताया गया था। पुलिस जांच में जोगेंद्र का नाम सामने आने पर उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, बाद में जमानत मिल गई।


न्यायालय में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्यारेलाल ने गवाहों से जिरह कर यह साबित कर दिया कि जोगेंद्र उर्फ जुगनू का इस घटना में कोई हाथ नहीं है। वादी पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि हत्या जोगेंद्र और धीरज ने की थी। सबूतों के अभाव में अदालत ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया।


फैसले के बाद जोगेंद्र और धीरज के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने अधिवक्ता और न्यायालय का आभार व्यक्त किया।