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Uploaded On 2025-03-06 09:22:55

सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को सुनाई सजा 1500 का अर्थदंड भी लगाया

वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी

जनपद हापुड़:- पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को  पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वर्ष 2001 में अभियुक्त सोमवीर द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 86/2001 धारा 279, 337, 427, 304ए भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त सोमवीर पुत्र मेघराज निवासी रामनगर थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।