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Uploaded On 2025-03-03 20:32:38

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।


अभियुक्त जफरुद्दीन पुत्र इस्माइल, निवासी ग्राम सिरसा, थाना छर्रा, जनपद अलीगढ़ ने वर्ष 2015 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 03 जनवरी 2015 को थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 13 मार्च 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।


उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत इस मामले को प्राथमिकता से लिया गया और मॉनिटरिंग सेल, बुलंदशहर ने न्यायालय में सशक्त पैरवी की। अभियोजन पक्ष द्वारा पांच गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।


इस सफलता में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता श्री सुनील शर्मा, श्री वरुण कौशिक और श्री आशुतोष सिंह की अहम भूमिका रही। बुलंदशहर पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाई जा सकी, जिसे न्यायिक प्रक्रिया में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।