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Uploaded On 2025-03-02 21:51:27

जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ ए0एच0टी0यू0 की संयुक्त टीम ने रुकवाया बाल विवाह,बालिका को वधू बनने से बचाया

टीम द्वारा बालिका के पिता से बात की गई तथा बालिका के परिवार से बालिका की आयु के संबंध में दस्तावेज मांगे


थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 02.03.22025 को आदरणीय अपर जिलाधिकारी हापुड़ महोदय एवं 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन हेड क्वाटर लखनऊ से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में एक बाल विवाह की सूचना पर जिला बाल संरक्षण इकाई की सामाजिक कार्यकर्ता हुमा चौधरी ,चाइल्ड हेल्पलाइन से सुपरवाइजर  जीतू , थाना AHTU टीम एवं संबंधित थाना बाबूगढ़ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे जहां पर देखा कि उक्त विवाह की तैयारियां चल रही थी तथा बारात आज दिन में आने वाली थी।टीम द्वारा बालिका के पिता से बात की गई तथा बालिका के परिवार से बालिका की आयु के संबंध में दस्तावेज मांगे गए, जिस पर बालिका के परिवार द्वारा बालिका की आयु संबंधी कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया तथा जानकारी करने पर यह भी पता चला कि बालिका का पूर्व पोस्को एक्ट के अंतर्गत थाना बाबूगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है जिसमें बालिका नाबालिग है बालिका की उम्र लगभग 15 वर्ष है जो कि विवाह हेतु योग्य नहीं है ।टीम के द्वारा बालिका के पिता को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुए इसके दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया । संयुक्त टीम के द्वारा उक्त बाल विवाह को रुकबाते हुए बालिका को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिती हापुड़ के समझ प्रस्तुत किया गया जहां पर कार्यवाही चल रही है।