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Uploaded On 2024-11-27 10:35:50

आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ में प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गयीं।

सभागार, कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ में प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गयीं।

 हापुड़ । आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण  सेल्या कुमारी की अध्यक्षता में सभागार, कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ में प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गयीं। बैठक में श्रीमती प्रेरणा शर्मा, जिलाधिकारी, हापुड़, डॉ० नितिन गौड़, उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरणः श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, श्री महेश अग्रवाल, बोर्ड सदस्य; श्री मुनेश त्यागी, बोर्ड सदस्य, श्री अशोक पाल, बोर्ड सदस्यः श्रीमती पुष्पा देवी, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हापुड़, श्री विभु बंसल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा श्री एस. सी गौड़, मुख्य समन्वयक नियोजक, एन सी आर. सेल, गाजियाबाद, श्री मनीष वर्मा, अधीक्षण अभियंता, बुलन्दशहर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हापुड़, श्री अनीरूल हसन, अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम, हापुड़, प्राधिकरण के प्रभारी सचिव श्री प्रवीण गुप्ता, प्रभारी अधीक्षण अभियंता श्री राजकुमार वर्मा व नगर नियोजक श्री राजीव रतन शाह उपस्थित रहे। बैठक में निम्न प्रस्ताव माननीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये गये-01 उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा-32 के अन्तर्गत शमन उपविधि 2009 दिनांक 14 जनवरी, 2010 से प्रभावी, के अनुसार शमन कार्यवाही किये जाने के संबंध में। 02 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के होटल निर्माण हेतु अपेक्षाएं" से सम्बन्धित अध्याय-5 में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश सं0-1/685078/2024 (फाईल सं0-8-3099/5 /2024) दिनांक 05/07/2024 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में। 03 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए "भू-खण्ड का आकार" मानकों में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश सं० 1/681559/2024/8-3099/279/2024 दिनांक 02/07/2024 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में। 04 ग्राम सिमरौली, तहसील व जिला हापुड़ के खसरा सं०-258 मि० क्षेत्रफल 9958.70 वर्ग मीटर में से महायोजना मार्ग व हरित पट्टी की भूमि छोड़ने के उपरान्त शेष भाग 454290 वर्ग मीटर का भू-उपयोग हापुड महायोजना-2031 में दर्शित कृषि भू-उपयोग से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में। 05 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2023) के अध्याय 8 के प्रस्तर 8.4 (V) तथा प्रस्तर 8.4 (VI) में संशोधन सम्बन्धी शासनादेश सं0-1/768724/2024 (फाईल सं0-8-3099/279/2024 दिनांक 14/10/2024 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में। 06 ग्राम कैली, तहसील व जिला मेरठ के खसरा सं० 657 क्षेत्रफल 3.4410 है० का भू-उपयोग हापुड महायोजना-2031 में कृषि भू-उपयोग से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक में परिवर्तन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में। 07 प्राधिकरण द्वारा आवंटित आनन्द विहार आवासीय योजना में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड जी०एच०-1 क्षेत्रफल 2016885 वर्गमीटर को छोटे एकल आवासीय भूखण्डों में सबडीवाइड किये जाने के सम्बन्ध में। 08 आवेदक श्री विदित मिश्रा, निदेशक, मै० पुखराज जिंक प्राईवेट लिमिटेड़ के अनुरोध व शासन द्वारा निर्गत आदेश के कम में प्रश्नगत स्थल खसरा सं0-358 क्षेत्रफल 8330 वर्गमीटर को महायोजना में स्पॉट जोन किये जाने के सम्बन्ध में। 09 ग्राम ईशाकनगर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद के खसरा सं0-125 व 126 क्षेत्रफल 6780 में से महायोजना मार्ग व हरित पट्टी की भूमि छोडने के उपरान्त शेष भाग 5418.96 वर्गमीटर का भू-उपयोग कृषि से औद्योगिक में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। 10 ग्राम निजामपुर, तहसील व जिला हापुड़ के खसरा सं0-194 व 199 क्षेत्रफल 2.4597.00 वर्गमीटर में से महायोजना मार्ग व हरित पट्टी की भूमि छोड़ने के उपरान्त शेष भाग 20715.92 वर्गमीटर का भू-उपयोग कृषि भू-उपयोग से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।11 प्राधिकरण द्वारा विकसित आनन्द विहार आबासीय योजना के तलटप मानचित्र के एफ ब्लॉक में नियोजित मेडिकल एण्ड हेल्थ फैसिलिटी तथा कल्चरल सेंटर के रूप में 2881 एकड़ भूमि में से जनपद न्यायालय हेतु 101171.00 वर्गमीटर (25 एकड़) भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में। 12 जोर्निंग रेगुलेशन के माध्यम से विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।माननीय बोर्ड के द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त कम सं0 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11 का अनुमोदन प्रदान किया गया। मद संख्या 06 के प्रस्ताव को शासन को सन्दर्भित किये जाने, कम सं० 07, 08, 9 एवं 12 के प्रस्तावों को विस्तृत विवरण एवं जस्टीफिकेशन के साथ पुनः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।