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Uploaded On 2025-02-21 21:43:41

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस ने दिलाई दो आरोपियों को सजा

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस ने दिलाई दो आरोपियों को सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस ने गौवंशों को क्रूरता पूर्वक गाड़ी में भरकर ले जाने वाले दो आरोपियों को सजा दिलाने में बड़ी सफलता हासिल की है। न्यायालय ने दोषी पाए गए अभियुक्त नासिर पुत्र नसीर निवासी ग्राम डिडौली, जनपद अमरोहा, और मौ. फैजान पुत्र बाबू निवासी लोधी सराय, जनपद संभल को तीन-तीन वर्ष के कारावास और 5050-5050 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


यह मामला वर्ष 2013 का है, जब इन अभियुक्तों द्वारा गौवंशों को क्रूरता पूर्वक भरकर ले जाने की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में 8 नवंबर 2013 को थाना नरौरा में मुकदमा दर्ज किया गया था और 13 दिसंबर 2013 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित कर बुलंदशहर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजक नितिन त्यागी की भूमिका सराहनीय रही। मामले में कुल छह गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर न्यायाधीश विनीत चौधरी (एडीजे, अनूपशहर, जनपद बुलंदशहर) ने दोषियों को सजा सुनाई।


बुलंदशहर पुलिस की इस प्रभावी पैरवी को कानून व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।