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Uploaded On 2025-02-20 21:40:12

रेप के दोषी पुलिसकर्मी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 26,000 रुपये जुर्माना

रेप के दोषी पुलिसकर्मी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा और 26,000 रुपये जुर्माना

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सैय्यद मजहर)। नाबालिग से रेप के दोषी पुलिसकर्मी को कोर्ट ने 10 साल की सजा और 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला थाना गुलावठी क्षेत्र का है, जहां जून 2022 में पुलिसकर्मी ओमपाल सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर 26 जून 2022 को थाना गुलावठी में मुकदमा दर्ज किया गया था।


पुलिस ने दो महीने में जांच पूरी कर 29 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत इस मामले की विशेष निगरानी की गई और मजबूत पैरवी की गई। मामले में पांच गवाहों की गवाही दर्ज की गई। 20 फरवरी 2025 को अदालत ने दोषी पुलिसकर्मी को 10 साल की कैद और 26,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विजय कुमार शर्मा और ईशान चौधरी ने पैरवी की।