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Uploaded On 2025-02-20 21:08:06

बुलन्दशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दुष्कर्म के आरोपी को दिलवाई 10 वर्ष की सजा

बुलन्दशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दुष्कर्म के आरोपी को दिलवाई 10 वर्ष की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। बुलन्दशहर जिले में दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलवाई है। मामला वर्ष 2022 का है, जब थाना गुलावठी क्षेत्र की एक लड़की के साथ ओमपाल सिंह पुत्र रामअवतार सिंह, निवासी कांकर की मडैया, ग्राम बराल, थाना गुलावठी, ने दुष्कर्म और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में 26 जून 2022 को थाना गुलावठी में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके तहत धारा 323 और 376 भादवि के तहत मामला दर्ज कर 29 अगस्त 2022 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।


इस अभियोग को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई को मजबूती से संपन्न कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आज 20 फरवरी 2025 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त ओमपाल सिंह को दोषी पाते हुए एडीजे एफटीसी-02 बुलन्दशहर, न्यायाधीश वरुण मोहित निगम द्वारा 10 वर्ष के कारावास एवं 26,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजक विजय कुमार शर्मा एवं ईशान चौधरी की भूमिका इस फैसले में अहम रही। बुलन्दशहर पुलिस द्वारा की गई यह प्रभावी पैरवी न्याय प्रणाली में अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।