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Uploaded On 2025-02-07 22:41:17

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। बुलंदशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। वर्ष 2015 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में एक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों, रवि पुत्र विजय और सुंदर पुत्र भीम सिंह, को दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 60,000-60,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।  


इस घटना के संबंध में 07 मार्च 2015 को थाना खुर्जा नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376डी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 08 जून 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।  


"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष ने सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए और सात गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया। इसके परिणामस्वरूप, 07 फरवरी 2025 को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो-I), जनपद बुलंदशहर, श्री संजय कुमार यादव ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कारावास और 60,000-60,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।  


इस सफलता में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता श्री महेश राघव, श्री धर्मेंद्र राघव और श्री भरत शर्मा का विशेष योगदान रहा। बुलंदशहर पुलिस की इस प्रभावी पैरवी के चलते आरोपियों को कठोर सजा मिली, जिसे पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।