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Uploaded On 2025-02-07 22:40:33

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

बुलंदशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। बुलंदशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वर्ष 2016 में थाना नरौरा क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी राजकुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी सत्यपुरी नई बस्ती थाना नरौरा को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।  


इस प्रकरण में थाना नरौरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दिनांक 06 फरवरी 2016 को अभियोग पंजीकृत किया था। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376डी और पोक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत दर्ज किया गया था। इसके बाद 23 फरवरी 2016 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।  


"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत इस मामले को चिन्हित कर मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सशक्त साक्ष्यों और 6 गवाहों के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी दलीलें प्रस्तुत की गईं। इसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, जनपद बुलंदशहर, श्री तरुण कुमार सिंह ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 35,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।  


इस सफलता में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा, श्री वरुण कौशिक और श्री आशुतोष का विशेष योगदान रहा। पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्त को सजा दिलाना बुलंदशहर पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।