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Uploaded On 2025-02-06 22:56:40

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। बुलंदशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी करके एक महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी रौदास को 10 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलवायी है। 


यह घटना वर्ष 2022 की है, जब आरोपी रौदास ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद, 3 मार्च 2022 को थाना जहांगीरपुर पर मुअसं-15/2022 के तहत मामला दर्ज किया गया और 14 मई 2022 को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित करते हुए बुलंदशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की और 6 गवाहों की परिक्षण के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराया। 


आज, 6 फरवरी 2025 को न्यायाधीश श्री शिवानंद ने आरोपी को 10 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा की भूमिका सराहनीय रही। यह बुलंदशहर पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफलता है, जो महिला सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।