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Uploaded On 2025-02-05 20:48:50

मेरठ परिक्षेत्र में "ऑपरेशन शस्त्र" की हुई शुरुआत, शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए कड़े निर्देश

मेरठ परिक्षेत्र में "ऑपरेशन शस्त्र" की हुई शुरुआत, शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए कड़े निर्देश

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

मेरठ। शासनादेश के तहत मेरठ परिक्षेत्र कार्यालय (पुलिस) ने "ऑपरेशन शस्त्र" की शुरुआत की है, जो 5 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। इस अभियान के तहत शस्त्र लाइसेंस धारकों और कारतूस बिक्री से जुड़ी प्रक्रियाओं पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा।  


अब लाइसेंस धारकों को नए कारतूस प्राप्त करने के लिए पहले पुराने कारतूसों के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसकी प्रारंभिक जांच एसडीएम या सीओ द्वारा की जाएगी। वहीं, नए स्वीकृत लाइसेंसों पर सीमित संख्या में ही कारतूस दिए जाएंगे। पिछले वर्षों में बेचे गए कारतूसों के उपयोग की भी जांच कराई जाएगी। खिलाड़ियों को मिलने वाले कारतूसों के लिए अब 80% के बजाय 90% खोखे जमा करने की शर्त लागू होगी।  


पुलिस अब प्रत्येक गोलीकांड में पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच करेगी, जिसमें गोली चलाने वाले, असलाह के स्वामित्व, उसका स्रोत, उसके भंडारण स्थल और घटना में प्रयुक्त वाहन की जानकारी शामिल होगी। यदि कोई लाइसेंसी असलाह को शोबाजी या अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए देता है, तो उसके खिलाफ आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई होगी और शस्त्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।  


साथ ही, अपराध में शामिल पारिवारिक सदस्यों और मित्रों पर भी कानूनी कार्यवाही होगी। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन, अवैध असलाह धारकों से संबंध रखने, अपराधियों को शरण देने या अपना मकान और वाहन इस्तेमाल करने देने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित लोगों पर बीएनएस की धारा 249, 3(5) और 61(2) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  


इस अभियान का उद्देश्य अवैध हथियारों की रोकथाम और समाज में शस्त्रों के दुरुपयोग को नियंत्रित करना है। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।