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Uploaded On 2025-02-01 22:41:12

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता, तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा और अर्थदंड

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता, तीन आरोपियों को 7-7 साल की सजा और अर्थदंड

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। जनपद बुलन्दशहर में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए गैरइरादतन हत्या के तीन आरोपियों को 7-7 वर्ष का कारावास और 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दिलवायी है। यह घटना वर्ष 2012 की है, जब अभियुक्त राजवीर, खूबी और पुरुषोत्तम ने वादी देवेन्द्र सिंह और उसके परिजनों के साथ मारपीट की थी, जिससे वादी के पिता की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में थाना नरौरा पर मुअसं-191/2012 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी और बाद में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। 


"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत इस मामले की विशेष निगरानी की गई और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बुलन्दशहर पुलिस की तरफ से मजबूत पैरवी की गई। इस मामले में 8 गवाहों का परीक्षण हुआ और आज दिनांक 01.02.2025 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी द्वारा दोषी पाए गए अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का कारावास और 12-12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। 


इस सफलता में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। यह सजा बुलन्दशहर पुलिस की कड़ी मेहनत और प्रभावी पैरवी का परिणाम है।