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Uploaded On 2025-01-31 23:32:52

बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता, दहेज उत्पीड़न के आरोपियों को 5-5 साल की सजा

बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता, दहेज उत्पीड़न के आरोपियों को 5-5 साल की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। बुलन्दशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्याय दिलवाया है। आरोपियों को 5-5 साल की कारावास और 25,000-25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


वर्ष 2020 में आरोपियों ने वादी के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग की और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट की थी। इस घटना के संबंध में थाना सिकन्द्राबाद पर 3 सितंबर 2020 को मामला दर्ज किया गया था, और पुलिस ने 29 जनवरी 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। 


इस मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित किया गया, और बुलन्दशहर पुलिस के मॉनीटरिंग सैल ने सशक्त पैरवी की। इस दौरान 6 गवाहों के बयान पर कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप आज (31 जनवरी 2025) न्यायाधीश श्री विवेक कुमार I ने सभी चार आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 5-5 साल की सजा और 25,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया। 


इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री राजीव कुमार और श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा। इस सफलता से बुलन्दशहर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को दिखाया है।