See
News
Videos
🚨 Breaking News :
उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भीषण आग लगी, दमकल गाड़ियां पहुंचीं | 🚨 | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने मुलाकात की | 🚨 | नड्डा की अध्यक्षता में BJP मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक जारी | 🚨 | किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 7 मई को रेल रोकने का ऐलान किया | 🚨 | संभल मंदिर-मस्जिद विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई | 🚨 |

News details

image
Uploaded On 2025-01-31 23:31:34

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत खाद्य मिलावट करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत खाद्य मिलावट करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (सचिन शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस ने खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले आरोपी को न्याय दिलवाया है। अभियुक्त तेजवीर पुत्र पूसा सिंह, निवासी भवन रोड देवीपुरा प्रथम, जो कि एक खाद्य पदार्थ की दुकान चलाता था, ने वर्ष 2010 में अपनी दुकान में मिलावट की थी। इस घटना के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर 14 जनवरी 2010 को मुअसं-37/10 के तहत धारा 272, 273 भादवि और 7/16 खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।


दिनांक 18 जनवरी 2010 को पुलिस ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया, और इस मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए गए "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चिन्हित किया गया। बुलंदशहर मॉनीटरिंग सैल द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें 06 गवाहों का परीक्षण हुआ।


न्यायाधीश श्री मंजीत सिंह श्योराज (मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र जनपद बुलंदशहर) ने दोषी पाये जाने पर अभियुक्त तेजवीर को 03 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। इस सफलता में अभियोजन पक्ष के वकील श्री सुरेन्द्र सिंह चौहन, श्री मनुराज सिंह और श्री अरूण कुमार का योगदान सराहनीय रहा।


यह सजा बुलंदशहर पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो खाद्य मिलावट जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।