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Uploaded On 2025-01-29 22:24:19

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने हत्या के आरोपी को दिलवायी आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने हत्या के आरोपी को दिलवायी आजीवन कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलन्दशहर (सचिन शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने हत्या के आरोपी को प्रभावी पैरवी कर आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी। यह घटना वर्ष 2020 की है, जब अभियुक्त कोशेन्द्र उर्फ शेन्दू ने अपने ही गांव के निवासी विनोद कुमार की फावड़े से वार कर हत्या कर दी थी। 


प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हत्या 2020 में हुई थी, जिसके बाद थाना स्याना में मुअसं-143/2020 धारा 302 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र 29 मई 2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले को पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित किया गया और बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की ओर से 7 गवाहों की परिक्षा के बाद न्यायाधीश श्री गोपाल जी (एडीजी-12, बुलन्दशहर) ने अभियुक्त कोशेन्द्र उर्फ शेन्दू को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।


इस अभियोजन पक्ष की पैरवी में अभियोजक श्री कुश कुमार का योगदान महत्वपूर्ण रहा। बुलन्दशहर पुलिस की यह सफलता "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी का एक उदाहरण है, जो न्यायिक प्रणाली में विश्वास को और मजबूत करती है।