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Uploaded On 2025-01-29 22:23:43

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने 05 आरोपियों को दिलवायी 10-10 वर्ष की सजा उजाला हितैषी एक्स्प्रेस, बुलन्दशहर (सचिन शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर मारपीट के 05 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास और 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी। यह घटना वर्ष 2022 की है, जब आरोपियों ने वादी श्री भूप्रकाश के भाई के साथ मारपीट की थी, जिससे वादी के भाई की मृत्यु हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्तों 1. गौरव पुत्र योगेश, 2. मोहित पुत्र धनीराम, 3. राजकुमार उर्फ राजू, 4. उमेश पुत्र दिनेश और 5. हिमांशु उर्फ भूरा ने 2022 में वादी के भाई के साथ गाली-गलौच और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे घटना के बाद वादी के भाई की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना डिबाई में मुअसं 292/2022 दर्ज किया गया था और पुलिस ने आरोप पत्र 29 अगस्त 2022 को न्यायालय में पेश किया। इस मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चिन्हित किया गया और बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की ओर से 13 गवाहों की परिक्षा के बाद न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह (विशेष जज पोक्सो एक्ट) ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 वर्ष का कारावास और 19-19 हजार रुपये का अर्थदण्ड देने का आदेश दिया। इस अभियोजन पक्ष की सफल पैरवी में अभियोजक श्री सुनील कुमार, श्री वरुण कुमार और श्री आशुतोष सिंह का योगदान सराहनीय रहा। बुलन्दशहर पुलिस की यह सफलता "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने 05 आरोपियों को दिलवायी 10-10 वर्ष की सजा उजाला हितैषी एक्स्प्रेस, बुलन्दशहर (सचिन शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर मारपीट के 05 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास और 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी। यह घटना वर्ष 2022 की है, जब आरोपियों ने वादी श्री भूप्रकाश के भाई के साथ मारपीट की थी, जिससे वादी के भाई की मृत्यु हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्तों 1. गौरव पुत्र योगेश, 2. मोहित पुत्र धनीराम, 3. राजकुमार उर्फ राजू, 4. उमेश पुत्र दिनेश और 5. हिमांशु उर्फ भूरा ने 2022 में वादी के भाई के साथ गाली-गलौच और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे घटना के बाद वादी के भाई की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना डिबाई में मुअसं 292/2022 दर्ज किया गया था और पुलिस ने आरोप पत्र 29 अगस्त 2022 को न्यायालय में पेश किया। इस मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चिन्हित किया गया और बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की ओर से 13 गवाहों की परिक्षा के बाद न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह (विशेष जज पोक्सो एक्ट) ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 वर्ष का कारावास और 19-19 हजार रुपये का अर्थदण्ड देने का आदेश दिया। इस अभियोजन पक्ष की सफल पैरवी में अभियोजक श्री सुनील कुमार, श्री वरुण कुमार और श्री आशुतोष सिंह का योगदान सराहनीय रहा। बुलन्दशहर पुलिस की यह सफलता "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने 05 आरोपियों को दिलवायी 10-10 वर्ष की सजा


उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलन्दशहर (सचिन शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी कर मारपीट के 05 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास और 19-19 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी। यह घटना वर्ष 2022 की है, जब आरोपियों ने वादी श्री भूप्रकाश के भाई के साथ मारपीट की थी, जिससे वादी के भाई की मृत्यु हो गई थी। 


प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्तों 1. गौरव पुत्र योगेश, 2. मोहित पुत्र धनीराम, 3. राजकुमार उर्फ राजू, 4. उमेश पुत्र दिनेश और 5. हिमांशु उर्फ भूरा ने 2022 में वादी के भाई के साथ गाली-गलौच और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे घटना के बाद वादी के भाई की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना डिबाई में मुअसं 292/2022 दर्ज किया गया था और पुलिस ने आरोप पत्र 29 अगस्त 2022 को न्यायालय में पेश किया।


इस मामले को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चिन्हित किया गया और बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन की ओर से 13 गवाहों की परिक्षा के बाद न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह (विशेष जज पोक्सो एक्ट) ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उन्हें 10-10 वर्ष का कारावास और 19-19 हजार रुपये का अर्थदण्ड देने का आदेश दिया।


इस अभियोजन पक्ष की सफल पैरवी में अभियोजक श्री सुनील कुमार, श्री वरुण कुमार और श्री आशुतोष सिंह का योगदान सराहनीय रहा। बुलन्दशहर पुलिस की यह सफलता "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।