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Uploaded On 2025-01-28 22:47:12

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 22,000 रुपये का अर्थदंड दिलवाया

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 22,000 रुपये का अर्थदंड दिलवाया

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (हितेश शर्मा)। बुलंदशहर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। अभियुक्त प्रभात उर्फ गट्टा को वर्ष 2012 में अपने ही गांव के रामपाल सिंह की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 22,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलवायी गई।


घटना 02 जनवरी 2012 की है, जब अभियुक्त ने थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बीघेपुर में रामपाल सिंह की हत्या की थी। इस मामले में 02 जनवरी 2012 को मुअसं-02/2012 धारा 302, 34, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने 25 अप्रैल 2012 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।


इस मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत विशेष निगरानी में लिया गया, और मॉनीटरिंग सैल बुलंदशहर ने सशक्त पैरवी के साथ अभियोजन की कार्यवाही पूरी की। मामले में 09 गवाहों की गवाही के बाद न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार शर्मा ने अभियुक्त प्रभात उर्फ गट्टा को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 22,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


इस सफलता में अभियोजन पक्ष के वकील श्री देवेन्द्र सिंह और श्री प्रवीण कुमार का योगदान सराहनीय रहा। यह घटना बुलंदशहर पुलिस की प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जो "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपराधियों को दंडित करने में निरंतर प्रयासरत है।