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Uploaded On 2025-01-23 18:49:34

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को दिलवाया 04 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत बुलंदशहर पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को दिलवाया 04 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (हितेश शर्मा)। बुलंदशहर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत, छेड़छाड़ के आरोपी सोनू को सशक्त और प्रभावी पैरवी के बाद 04 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रुपये का अर्थदंड दिलवाया गया है।


यह घटना वर्ष 2016 की है, जब आरोपी सोनू पुत्र ऋषिपाल, निवासी बडपुरा, थाना अहार, ने थाना अहार क्षेत्र की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। इस घटना के संबंध में थाना अहार पर मुअसं-105/2016 धारा 354 भादवि और 3(1)11 एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और 07 सितंबर 2016 को पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।


पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत इस मामले को चिन्हित किया गया और बुलंदशहर पुलिस के मॉनीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इस दौरान 05 गवाहों के बयान दर्ज हुए और अभियुक्त को दोषी करार दिया गया।


आज, 23 जनवरी 2025 को, न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश वर्मा-III (विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, जनपद बुलंदशहर) ने अभियुक्त सोनू को दोषी पाते हुए उसे 04 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव की कड़ी मेहनत और योगदान को सराहा गया। बुलंदशहर पुलिस के इस सफल अभियान ने न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।