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Uploaded On 2025-01-23 02:45:38

अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग का पंजीकरण, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

यह गैंग विशेष रूप से बाइक चोरी में संलिप्त था। यह हापुड़ के अलावा मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और अन्य जनपदों में भी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था।

हापुड़ में डीआईजी मेरठ रेंज द्वारा अंतरजनपदीय वाहन चोर गैंग की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हापुड़ की संस्तुति पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस कदम के तहत एक वाहन चोर गैंग को परिक्षेत्र स्तर पर "इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग" के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह गैंग हापुड़ और अन्य जनपदों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था, जिससे अवैध धन अर्जित करता था।  इस गैंग के लीडर का नाम आशीष है, जो कि अगवानपुर थाना परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ का निवासी है। आशीष की उम्र करीब 23 वर्ष है। गैंग के अन्य दो सदस्य छोटे (19 वर्ष) और रोहित (24 वर्ष), दोनों भी अगवानपुर, थाना परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ के निवासी हैं। इस गैंग को आईडी नंबर 19/2025 के तहत पंजीकृत किया गया है।  पुलिस ने बताया कि यह गैंग विशेष रूप से बाइक चोरी में संलिप्त था। यह हापुड़ के अलावा मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद और अन्य जनपदों में भी वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गैंग के खिलाफ हापुड़ जिले के थाना गढ़मुक्तेश्वर में कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मु0अ0सं0-95/24 (धारा 379 भादवि), मु0अ0सं0-96/24 (धारा 379, 411 भादवि), मु0अ0सं0-102/24 (धारा 414, 379, 411, 420, 465 भादवि), और मु0अ0सं0-218/24 (धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम) शामिल हैं।  इसके अतिरिक्त, जनपद मेरठ के थाना हस्तिनापुर में भी गैंग के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे मु0अ0सं0-32/24 (धारा 379, 411 भादवि) और मु0अ0सं0-66/24 (धारा 379 भादवि) के तहत पंजीकृत हैं।  डीआईजी मेरठ रेंज और एसपी हापुड़ ने इस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प लिया है और यह सुनिश्चित किया है कि इस गैंग के अन्य सभी सदस्यों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने बताया कि इस गैंग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।  इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में भी संतोष का माहौल है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें, ताकि इस तरह के अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके।