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Uploaded On 2025-01-20 20:34:52

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 09 वर्ष की सजा

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 09 वर्ष की सजा

उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (हितेश शर्मा)। "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बुलन्दशहर पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए दहेज हत्या के आरोपी को 09 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलवायी है। अभियुक्त विकास पुत्र इन्दर सिंह द्वारा वर्ष 2018 में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने की घटना को अंजाम दिया था। इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मुअसं-221/18 दर्ज किया गया था और आरोप पत्र 01 जून 2018 को न्यायालय में पेश किया गया था। 


आज दिनांक 20.01.2025 को न्यायाधीश श्री शिवानन्द द्वारा अभियुक्त विकास को दोषी पाते हुए 09 वर्ष के कारावास और 5,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार और श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा। इस सफलता को बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।