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Uploaded On 2024-11-23 11:30:16

जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति, जिला टास्क फोर्स, एवं जनपदीय बधुआ श्रम सर्तकता समिति की बैठक की आहुत

अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बालक का कही भी श्रम किया जाना पूर्णतः वर्जित है।

बुलंदशहर में सहायक श्रमायुक्त द्वारा बताया गया कि जनपद बुलन्दशहर में बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986  के अन्तर्गत  14 वर्ष तक के बालक का कही भी श्रम किया जाना पूर्णतः वर्जित है। जबकि 14 से 18 वर्ष तक के किशोर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रिया में कार्य किया जाना वर्जित है । जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 2024-25 बाल श्रम अधिनियम के कुल 113 निरीक्षणों में 145 बाल/किशोर श्रमिक चिन्हित किये गये हैं । समय-समय पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में विशेष अभियान चलाते हुए संयुक्त टीम द्वारा दुकानों ढ़ाबो, कारखाना इत्यादि में श्रम करते हुये बालक/किशोरों का चिन्हांकन किया गया चिन्हित किये गये बाल/किशोर श्रमिकों का आर्थिक एवं शैक्षिक पुनर्वासन भी किया जा रहा है । जिलाधिकारी द्वारा सभी  संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि चिन्हित श्रमिकों को एवं विशेषतः ईट भट्टो पर कार्यरत श्रमिकों को विभागीय योजनाओं से आच्छादित किया जाए। बाल एवं बधुआ श्रम के सम्बन्ध में समन्वय करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाए। बच्चों को विद्यालय में पढ़ने हेतु भी नामांकित कराया जाए।